अगर आपने अवैध रूप से पानी से कनेक्शन ले रखा है, तो आने वाला समय आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। रांची नगर निगम ने अवैध पानी के कनेक्शन लगाने वाले उपभोक्ताओं की तलाश करके उनसे भारी भरकम जुर्माना वसूलने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल रांची नगर निगम ने वाटर कनेक्शन के मामले में उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना जारी की है। निगम के अपर नगर आयुक्त के अनुसार निगम क्षेत्र में वाटर सर्विसेज के लिए झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 लागू है। इसके तहत (धारा 16 उपधारा (1) जिनके पास घरेलू उपयोग के लिए अवैध वाटर कनेक्शन होगा, निगम उनसे एकमुश्त 4000 रुपये का जुर्माना वसूलेगा। औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत एवं सरकारी संस्थानों में अवैध कनेक्शन मिलने की स्थिति में एकमुश्त 10 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा वाटर कनेक्शन चार्ज भी लिया जाएगा।
वाटर चार्ज नहीं देने पर 1.5% प्रति माह ब्याज
निगम के अनुसार अगर वैध कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ता का मीटर खराब हो गया हो तो इसकी सूचना उपभोक्ता निगम को देना होगा। मीटर खराब रहने की स्थिति में मासिक जल शुल्क का निर्धारण उपभोक्ता के विगत 3 माह, के वाटर चार्ज के औसत परिगणित करते वसूला जाएगा। ISI प्रमाणित मीटर उपभोक्ता खुद खरीदेगा। निगम द्वारा अगर इसे लगाया जाता है तो निगम इसके पैसे लेगा। लगातार दो माह तक वाटर चार्ज नहीं देने पर निगम उपभोक्ता से 1.5% प्रति माह ब्याज के साथ मासिक जल शुल्क वसूलेगा। लगातार 6 माह तक चार्ज जमा नहीं करने पर वाटर कनेक्शन बाधित कर दिया जाएगा। बकाया राशि की वसूली दोगुने दर पर की जाएगी। उपभोक्ता को फिर से नये सिरे से वाटर कनेक्शन लेना होगा।
अवैध कनेक्शन को नियमित करने का मौका
अपर नगर आयुक्त के अनुसार नागरिकों को वाटर कनेक्शन के बाद समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना चाहिए। भुगतान आनलाइन तरीके से www।smartulb।co।in के जरिये भी संभव है। अवैध कनेक्शन अगर हो तो इसे वैध मीटर युक्त कराने की कोशिश उपभोक्ता करे। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।