पथ निर्माण विभाग के अधीनस्थ पथों के किनारे अधिष्ठापित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु पहुच पथ की अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीकरण कराना आवश्यक होता है। नवीकरण हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा शुल्क का निर्धारण किया गया है, जिसे निर्धारित समयावधि में पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र के प्रबंधक द्वारा जमा कराना होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी विपिन कुमार यादव, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग समलदेव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सुजीत कुमार, एसडीओ, पथ निर्माण विभाग संजीव कुमार, अजय पाल सहित विभिन्न पेट्रोलियम कम्पनी के सेल्स मैनेजर आदि उपस्थित रहे।
प्रत्येक पांच वर्ष पर रिन्युअल कराना आवश्यक
बैठक में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग ने बताया कि पथ प्रमंडल, बेतिया के स्वामित्व वाले पथों के किनारे आइओसीएल के 50, एचपीसीएल के 17, बीपीसीएल के 09 तथा इएसएसएआर के 01 पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट संचालित हैं। इन रिटेल आउटलेट द्वारा विभाग की भूमि का उपयोग पहुंच पथ के रूप में किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पांच वर्ष पर एप्रोच यूज करने हेतु आरसीडी विभाग से एनओसी का रिन्युअल कराना आवश्यक है। इसके लिए राशि का निर्धारण किया गया है। एनओसी का रिन्युअल नहीं कराने पर पांच हजार प्रतिमाह जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। सेल्स मैनेजरों को एनओसी का रिन्युअल कराने के लिए कई बाद निर्देश जारी किया गया है, इसके बावजूद उनके द्वारा रिन्युअल नहीं कराया जा रहा है।
रिन्युअल नहीं कराने वालों पर कार्रवाई करें
जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने निर्देश दिया कि सभी सेल्स मैनेजर एक सप्ताह के अंदर अपने-अपने डीलरों से बातचीत कर रिन्युअल जमा कराने से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही शत-प्रतिशत एनओसी का रिन्युअल कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि निर्धारित समयावधि में एनओसी का रिन्युअल नहीं कराने वाली कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करें। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि इससे संबंधित न्यायालय में जो भी मामले चल रहे हैं, उसका उद्यतन स्थिति प्रस्तुत किया जाय।