RANCHI: सातवीं जेपीएससी नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया। वही मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में हुई। अधिवक्ता अमृतांश वत्स एवं सुमित गड़ोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के राजकुमार गिजरोईया बनाम दिल्ली एनसीटी के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यदि जाति प्रमाण पत्र को स्पेसिफिक फॉर्म में देने में आगे पीछे कुछ समय लगता है तो इसके आधार पर नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती है।