RANCHI : महिला की जघन्य हत्याकांड में दोषी करार अभियुक्त शेख बेलाल एवं उसकी पत्नी अफसाना खातून उर्फ साबो खातून को अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोनों को हत्या के आरोप में 25 नवंबर को दोषी ठहराया था। सजा के बिंदु के सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कड़ी से कड़ी सजा के तहत फाँसी की मांग की गयी। जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम उम्र कैद देने की वकालत अदालत से की। दोनों की बहस सुनने के बाद आदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
बता दें कि दोनों अभियुक्तों ने 3 जनवरी 2021 को साजिश रच कर चान्हो निवासी महिला सोफिया परवीन की हत्या कर दी थी। घटना को लेकर ओरमांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह हत्या अवैध संबंध को लेकर पहली पत्नी साबो खातून को तलाक देने के दबाव में की गयी थी। इसके बाद अभियुक्तों ने धारदार दाउली से गला रेतकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। महिला का सिर रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती स्थित खेत में दफना दिया गया था, जिसे पुलिस ने 12 जनवरी 2021 को बरामद किया था। घटना के 12वें दिन पुलिस ने पहले साबो खातून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भाग रहा शेख बेलाल को सिकिदिरी में ऑटो में धर दबोचा था। दोनों 15 जनवरी 2021 से जेल में ही है। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 19 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।
क्या था मामला
मृतक सोफिया अपने पति को छोड़कर शेख बेलाल के साथ अवैध रूप से रह रही थी। दोनों में अवैध संबंध था। सोफिया बेलाल की पत्नी बनना चाह रही थी। इसके लिए पहली पत्नी को तलाक देने का लगातार दबाव बनाने लगी। बेलाल के घर में मृतका एवं उसकी पत्नी के बीच बराबर टकराव होता रहता था। शेख बेलाल ने सोफिया को रास्ते से हटाने के लिए उसे जंगल ले गया और गला दबाकर हत्या कर दी थी।