RANCHI : मॉडलिंग के नाम पर यौन शोषण और लव जिहाद मामले में आरोपी यश मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर को रांची सिविल कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। तनवीर ने अपनी बेल के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसपर रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम की कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी। बताते चलें कि 14 जून को आरोपी तनवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
महाराष्ट्र में दर्ज कराया था मामला
इस बाबत गोंदा थाना में मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र पुलिस ने मॉडल के द्वारा आरोप लगाए जाने पर मामला रांची पुलिस को भेजा था। जिसमें मॉडल ने आरोप लगाया था कि तनवीर ने धर्मांतरण करने का दबाव बनाया। साथ ही उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं मॉडल मानवी राज ने 8 जून को कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज करवाया था। जिसके बाद मानवी का मेडिकल कराया गया था। कोर्ट पहुंची मॉडल मानवी राज ने कहा था कि उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही कहा कि झारखंड पुलिस का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है।
क्या है मॉडल की शिकायत में
पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि यश मॉडल स्टूडियो के मालिक तनवीर खान से उसकी दोस्ती हो गई। पहली मुलाकात में तनवीर ने अपना नाम यश बताया था। मगर, बाद में उसे पता चला कि उसका नाम तनवीर है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोस्ती के दौरान होली में नशे की गोलियां खिलाकर उसके कुछ फोटो खींचे थे। इसके बाद से तनवीर उसे ब्लैकमेल करने लगा और मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। आरोपी तनवीर उस पर धर्म बदलने और शादी का दबाव बनाने लगा। इसके बाद शिकायत थाने में दर्ज कराई।