बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अहमदाबाद कोर्ट से फौरी राहत मिली है। गुजरातियों को ठग कहने वाले बयान पर दर्ज आपराधिक मानहानि केस में रविवार को अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सुबूतों के साथ कोर्ट में पेश होने को कहा है। इस ममाले में कोर्ट इंक्वॉयरी करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की गई है।
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इस बयान ने बढ़ाई मुश्किल
दरअसल, तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है। ये बात उन्होंने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था।
उनके बयान को लेकर कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। पहली सुनवाई 1 मई को हुई। दूसरी सुनवाई आज यानी 8 मई को हुई। वही अगली सुनवाई में तेजस्वी यादव को सशरीर हाजिर होने के लिए समन किया गया है।