गुजरातियों को ठग कहने वाले बयान पर दर्ज आपराधिक मानहानि केस में आज अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल, तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है। ये बात उन्होंने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था।
सम्मन पर हो सकता है फैसला
इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं, उन्हीं को लेकर सोमवार को सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद यह तय होगा कि तेजस्वी यादव को सम्मन भेजा जाए या नहीं। तेजस्वी के खिलाफ कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। मेहता के वकील पीआर पटेल ने कोर्ट में एक कॉम्पैक्ट डिस्क और एक पेन ड्राइव साक्ष्य के रूप में पेश किया है, जिसमें तेजस्वी यादव की कथित टिप्पणी के रिकॉर्ड हैं।
आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज
तेजस्वी के खिलाफ कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए पहले एक मई फिर 8 मई को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की थी। इसके बाद 19 मई को तिथि तय हुई थी। अब सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी है।