बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक की बहाली होने वाली है। जिसके लिए एक सप्ताह के बाद परीक्षा होने वाली है। इसी बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसले में कहा कि 1-5 यानी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए B.Ed डिग्री नहीं, बल्कि डीएलएड डिग्री चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग ने आवेदन लेते समय B.Ed डिग्री वालों की प्राथमिकता ज्यादा बताई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के लाखों परीक्षार्थियों के मन में संशय पैदा हो गया है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्विट के माध्यम से यह कहा कि इस बहाली पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, बल्कि नियत समय पर परीक्षा आयोजित होगी। छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में शिक्षक बहाली का प्रभाव पड़ा है तो बिहार से कैसे बच सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द आकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।