रिट पिटीशन के डिफेक्ट को दूर करने के बाद ही मिलेगी सुनवाई की तारीख
RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में ED के समन के खिलाफ दाखिल रिट पिटीशन में डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट के दूर करने के बाद ही सुनवाई की तारीख निर्धारित की जाएगी। हालांकि इस पिटीशन में जो डिफेक्ट है, उसका अनुपालन करने की तारीख 3 अक्तूबर निर्धारित की गई है यानी, पिटीशन में जो कमी है, उसे 3 अक्तूबर तक दूर किया जाए। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनके अधिवक्ता ने 23 सितंबर को यह रिट दायर की है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ED के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए जाने को आधार बनाया गया है। इसके साथ ही ED की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है।