RANCHI :बहुचर्चित आठ साल पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन वाले तारा शाहदेव प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन तीनों दोषियों की सजा 5 अक्टूबर को निर्धारित की जाएगी। अब इस मामले में 5 अक्टूबर को आरोपी रंजीत कोहली, उनकी मां कौशल्या रानी और हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्टार मुस्ताक अहमद की बाकी जिंदगी का फैसला तय होगा। तारा शाहदेव मामले को लेकर आज शुक्रवार को CBI की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाया। 23 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था। आरोपियों पर लगे आरोप को सिद्ध करने के लिए CBI ने 26 गवाह और साक्ष्य पेश किया है। वहीं, आरोपियों ने बेगुनाही साबित करने के लिए 4 गवाह पेश किया गया।