रांची : रांची में हाथियों का आतंक जारी है। जहां रांची जिले में मंगलवार को हाथी के कुचलने से तीन लोगों की मौत हो गई। यह घटना इटकी थाना क्षेत्र की है। वही बेड़ो थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की मौत हाथी के कुचलने से हुई। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है।
आए दिन राज्य के अलग-अलग जिलों में हाथियों के आतंक से कई लोगों की जान जा रही है। वहीं ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बना रहता है। कुछ दिन पूर्व हाथियों का एक झुंड लोहरदगा के इलाके में विचरण कर रहा था। लोगों का मानना है कि वही हाथियों का झुंड से एक बिछड़कर इटकी थाना इलाके तरफ आ गया। और तीन लोगो को अपनी चपेट में ले लिया ।
ग्रामीणों में दहशत का माहौल
जंगल के रास्ते हाथी भटक कर गांव में घुस जाते हैं। और उत्पाद मचाते हैं । वही गांव में घुसकर हाथी कई घरों को भी ध्वस्त कर देते हैं । और घरों में रखे अनाज को भी चट कर जाते हैं । ऐसे में हाथियों के आतंक से ग्रामीण काफी परेशान है । और हर वक्त डर के माहौल में जीते हैं कि कब हाथियों द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया जाए। वहीं वन विभाग भी ग्रामीणों से आग्रह करते हैं कि हाथियों के पास ना जाए। ना किसी प्रकार की छेड़खानी करें।
राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत ईटकी प्रखण्ड में हाथियों के झुंड के आगमन को लेकर रांची SDM ने जारी किया निर्देश
हाथियों के आने के कारण जान-माल की क्षति रोकने हेतु एहतियात के तौर पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं.प्र.सं. की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण ईटकी प्रखण्ड क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया गया।
- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों /कर्मचारियों एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 21.02.2023 के पूर्वाहन 11.00 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा। इटकी में धारा 144 लागू कर दिया गया है।