EOU द्वारा दर्ज किए गए मामले में पटना के सिविल कोर्ट में आज मनीष कश्यप की पेशी हुई। जिसमें कोर्ट ने मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि तमिलनाडु के केस में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष कश्यप की पेशी कर दी जाएगी। बता दें कि बिहार में मनीष कश्यप के खिलाफ में कुल 4 केस दर्ज किया गया है। जिसके दो केस में आज पटना के कोर्ट में मनीष की पेशी हुई। जिसमें एक बिहारी मजदूर की तमिलनाडु में पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मौत पर जश्न मनाने और आपत्तिजनक शब्द कहे जाने के आरोप में।
बता दें कि मनीष कश्यप को लेकर EOU ने कोर्ट से रिमांड मांगा था। जिसके बाद कोर्ट ने पटना के बेऊर जेल में मनीष को रखने का आदेश दिया है। दरअसल सोमवार को बीजेपी विधायक से रंगदारी मांगने और बैंक मैनेजर से अभद्रता करने के मामले में मनीष कश्यप की बेतिया के व्यवहार न्यायालय में पेशी हुई थी। जहां से उसे पेशी के लिए पटना भेज दिया। जिसके लिए मनीष कश्यप को कड़ी सुरक्षा के बीच तमिलनाडु पुलिस बिहार लेकर आई।