भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में तीन नए कानूनों के लागू होने के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है. ये कानून 150 से अधिक समय से लागू रहे भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल देंगे।
इन नए कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है “जीरो एफआईआर” शामिल करना। यह प्रावधान पीड़ितों को किसी भी पुलिस स्टेशन में अपराध की शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देता है, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो। पहले, पुलिस स्टेशनों के बीच क्षेत्राधिकार विवाद के कारण प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हो सकती थी। इसके अतिरिक्त, अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के तीन दिनों के अंदर प्राथमिकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कर ली जाएगी।
नए कानून तेजी से जांच और सुनवाई पर बल देते हैं। सात साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच रिपोर्ट सात दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। अदालतों को पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना होगा और सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाना होगा।
यह कानून पीड़ितों को केंद्र में रखते हैं। पुलिस स्टेशनों को पीड़ित के आने के 30 मिनट के अंदर उसकी शिकायत दर्ज करनी होगी। यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों को सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
यह सुधार पुलिस जवाबदेही को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। जो पुलिस अधिकारी उचित समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज करने में विफल रहते हैं या पीड़ितों को लंबे समय तक इंतजार कराते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, सभी जांच अधिकारियों (आईओ) को लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि पुलिसिंग को और अधिक डिजिटल बनाया जा सके।
इन नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली में तेजी लाना, अपराधों के लिए सजा दर में सुधार करना और पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाना है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये कानून अभी लागू किए जा रहे हैं और इनकी प्रभावशीलता सही ढंग से लागू करने पर निर्भर करेगी।