समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान कानूनी रूप से एक बार फिर घिर गए हैं। इस बार अदालत ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आजम की पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला को भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला जालसाजी का है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को फर्जीवाड़ा करने का दोषी माना है। तीनों को धारा 467 और धारा 468 में सात और तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
आजम खान के बेटे एवं स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं। इस केस में अब्दुल्ला के पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा भी आरोपी थे।