उत्तर प्रदेश के रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा (समाजवादी पार्टी) के नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में दो लोगों को बरी किया है। वहीं दोषियों के खिलाफ 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इस पूरे मामले में कोर्ट ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन को भी दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल मिलाकर 4 लोगों को दोषी करार दिया गया है।
आरोप लगाया गया था कि समाज वादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री आजम खान के इशारे पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आसरा आवास बनाने के लिए डूंगरपुर के आम लोगों के घरों को जबरन खाली करवाया था और साथ हीं लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त किया गया था। स्थानीय लोगों ने 2019 में बीजेपी सरकार आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे।