बेगूसराय में चर्चित दोहरा हत्याकांड का गुरुवार को 20 साल बाद इस पर फैसला सुनाया गया है। इसमें कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बेगूसराय सिविल कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी नेता मिथिलेश सिंह समेत 12 लोगों को हत्याकांड का दोषी पाया। सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
बेगूसराय सिविल कोर्ट ने ही सभी आरोपियों को 2015 में इस केस से बरी कर दिया था। हाईकोर्ट की दखल के बाद इस मामले में बेगूसराय सिविल कोर्ट में ही दोबारा सुनवाई शुरू हुई और जिस कोर्ट ने बरी किया उसी ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई। शाम्हो थाना इलाके में साल 2004 में पैक्स अध्यक्ष और कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने मामले की सुनाई की। सुनवाई के दौरान 10 गवाहों की गवाही हुई। इसके बाद सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने अकबरपुर पुरानी डीह के रहने वाले बीजेपी नेता मिथिलेश सिंह के साथ रोशन सिंह, रविंद्र सिंह, रणधीर कुमार उर्फ दुखा, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, संजीव सिंह, कोमल सिंह, शालीग्राम सिंह, अनिल सिंह, मनोज सिंह और रंजीत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा- 302, 148 और 149 में सजा सुनाई है।