मंत्री जनक राम को शनिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एसीजेएन-वन सह एमपी-एमएलए विशेष जज सकून मांझी ने उन्हें बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील रविभूषण श्रीवास्तव और अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान तीन मई को जादोपुर चौक के पास भाजपा का बैनर-पोस्टर लगा था। 14 जगहों से बैनर-पोस्टर जब्त किए गए।
पूर्व में ही मिली गई थी जमानत
सदर प्रखंड के तत्कालीन सीओ ने नगर थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करवाया था। मंत्री को पूर्व में ही जमानत मिल गई थी। अब कोर्ट ने उनको दोष मुक्त बताते हुए बरी कर दिया है। मंत्री जनक राम ने कहा कि उनकी कोई गलती ही नहीं थी। प्रशासन ने आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कर लिया था। कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।
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