बगहा दो सीओ निखिल कुमार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव कुमार ने कई कार्यों में असक्षम पाते हुए उनको पुनः प्रशिक्षण में भेजने की अनुशंसा वरीय अधिकारीयों से की है। ताजा मामला बगहा एक के बड़गांव निवासी पूर्व मुखिया अमरेश्वर सिंह का है। इसमें उन्होंने आरएम वाद संख्या 08/2022-23 में पश्चिम चंपारण समाहर्ता, बेतिया द्वारा जमाबंदी रद्द करने का आदेश पारित है। इसमें सीओ द्वारा आदेश का अनुपालन करने के बजाय पत्राचार करते हुए निर्देश की मांग की गयी है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान आदेश का अनुपालना नहीं करने से संबंधित कोई कारण स्पष्ट किये बिना कार्यालय में उपस्थित भी नहीं हुए।
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मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सीओ द्वारा विधि शाखा से परामर्श मांगने को समाहर्ता के उक्त आदेश को अनुपालन के बजाय अवैधानिक तरीके से टाल मटोल करने व लंबित रखने की कुचेष्टा व व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के हिसाब से कार्य करना परिलक्षित होता है। अधिकारी ने सीओ पर अनैतिक रूप से लाभ उठाने की मंशा भी प्रदर्शित होने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि बगहा दो सीओ द्वारा जानबूझकर स्थापित नियमों की अवहेलना कर किसी व्यक्तिगत लाभ की मंशा आदि से समाहर्ता के आदेश का अनुपालना नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दाखिल खारिज नियमों की विवेचना करने भी असमसर्थ पाया है।
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लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा वाद की सुनवाई पूरी करते हुए आदेश जारी कर कहा गया है कि सीओ द्वारा स्पष्ट आदेश के बावजूद भी परिवादी की सुनवाई में उपस्थित नहीं होना उनके मनमाने पूर्ण रवैया, कार्यों के अनुपालन में स्वेच्छाचारिता, अक्षमता व लोकहित के पद को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग करना, समाहर्ता न्यायालय के आदेश का अवमानना व बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के प्रविधानों का उलंघन प्रदर्शित करता है।
अधिकारी ने कहा है कि अन्य परिवादों में भी उनकी इस तरह की कार्यशैली स्पष्ट हुई है। जो बगहा दो अंचल के अमजनों खासकर भूस्वामियों के हित में नहीं है। सीओ के अबतक के कार्यकलापों का अवलोकन करते हुए उनके विरुद्ध अविलंब अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने, व राजस्व का पुनः प्रशिक्षण दिलाने की अनुशंसा कर सुनवाई समाप्त करते हुए जिला पदाधिकारी बेतिया, भूमि सुधार व राजस्व विभाग को प्रतिवेदन भेज दिया है।