सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने वकील याचिकाकर्ता ब्रजेश को तथ्यों से परे ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए आगाह भी किया।
कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस करप्शन के पेंडिंग केस का हवाला देकर याचिकाकर्ता ने इस नियुक्ति को चुनौती दी है, वो पहले ही बंद हो चुका है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को ग़लत जानकारी दी है। SC ने पहले इस मामले में याचिकाकर्ता पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया लेकिन बाद में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर जुर्माना छोड़ दिया।
पीठ ने कहा, ‘अगर आप जनहित याचिका दायर कर रहे हैं तो आपको इसमें पूरी जान लगा देनी चाहिए। कृपया ऐसे चक्कर में न पड़ें।’ शीर्ष अदालत ने 3 फरवरी को याचिका पर बिहार सरकार और मनुभाई से जवाब मांगा था। पीठ ने इस मामले में अधिवक्ता वंशजा शुक्ला को न्यायमित्र नियुक्त किया था।