[Team insider] बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। जमानत याचिका पर सुनावई होने से पहले ही सीबीआई ने लालू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लालू की जमानत के लिए दाखिल याचिका के खिलाफ सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। 22 अप्रैल को रांची हाईकोर्ट में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।
लालू प्रसाद की आधी सजा अब तक पूरी नहीं
अदालत में शपथ पत्र दायर कर सीबीआई की ओर से कहा गया है कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की आधी सजा अब तक पूरी नहीं हुई हैं, वैसी स्थिति में उन्हें जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा। लालू प्रसाद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सूचीबद्ध किया गया है।
अधिक सजा काटने के आधार पर जमानत देने की मांग
वहीं पिछली बार लालू प्रसाद की ओर से बताया गया था कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी हिरासत की अवधि 41 माह से अधिक हो चुकी है। सजा की आधी अवधि 30 माह की होगी। लालू की ओर से क्रिमिनल अपील याचिका दायर में दायर की गई है, साथ ही IA दायर कर मामले में आधी से अधिक सजा काटने के आधार पर जमानत देने की मांग की है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड रुपए निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी।