चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) का हवाला देते हुए कहा कि मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री या प्रचार से संबंधित प्रसारण टीवी, रेडियो या किसी अन्य माध्यम पर नहीं होना चाहिए। इस साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में चर्चा, बहस या मतदाता को प्रभावित करने वाला कोई भी कार्यक्रम प्रसारित करना कानूनन अपराध माना जाएगा।
जन सुराज के प्रत्याशी कमलेश पासवान को समर्थकों ने दूध से नहलाया.. फिर लड्डू से तोल दिया
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 126ए के तहत एग्जिट पोल का संचालन या प्रकाशन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध 6 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सभी माध्यमों पर एग्जिट पोल से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा सकेगी।






















