बिहार सरकार ने मंत्रियों के आप्त सचिव के सरकारी अधिकारों में कटौती की है। नए नियमों के मुताबिक अब आप्त सचिव सरकारी कामकाज के लिए कोई पत्राचार नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, सरकारी काम के लिए कोई मौखिक आदेश भी जारी नहीं करेंगे। आप्त सचिव मंत्री के निजी कार्यों के लिए ही पत्राचार करेंगे।
जारी हुई अधिसूचना
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभागों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि आप्त सचिव (वाह्य) का पूर्वानुभव एवं ज्ञान सरकारी आप्त सचिव से भिन्न होने के कारण वे मंत्री की यात्रा, भ्रमण कार्यक्रम से संबंधित कार्य, गैर-सरकारी महानुभावों एवं सामान्य जन से साक्षात्कार के लिए समय निर्धारण आदि संबंधी कार्य एवं मंत्री द्वारा सौंपे गए अन्य गैर-सरकारी कार्य करेंगे।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि आप्त सचिव किसी विभागीय अधिकारी के साथ विभागीय कार्य से संबंधित अपने स्तर पर मौखिक विमर्श, समीक्षा, दिशा निर्देश अथवा लिखित पत्राचार नहीं करेंगे। अपने पत्र में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने लिखा है कि मंत्री के आप्त सचिव सरकारी एवं आप्त सचिव वाह्य के कार्यों के आवंटन से संबंधित स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं हैं।