Bihar Voter List 2025: बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर चल रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक सभी पात्र मतदाता जिनका नाम वोटर लिस्ट से छूट गया है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जोड़ सकते हैं। यह घोषणा उस समय आई है जब SIR अभियान के तहत अब तक 52 लाख मतदाताओं को उनके पते पर नहीं पाया गया है और 18 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है।
जान लीजिए पूरी
चुनाव आयोग के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। अगर किसी मतदाता का नाम इस सूची में नहीं है, तो वह दो तरह से कार्रवाई कर सकता है:
1. दावा प्रक्रिया: जिनका नाम सूची में छूट गया है, वे फॉर्म-6 भरकर नया आवेदन कर सकते हैं।
2. आपत्ति प्रक्रिया: अगर सूची में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम शामिल है, तो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
इन आवेदनों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (AERO) के समक्ष जमा करना होगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
- आधार कार्ड
- पते का प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड आदि)
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
जो मतदाता अस्थायी रूप से बिहार से बाहर रह रहे हैं, वे चुनाव आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राजनीतिक दल भी कर सकते हैं शिकायत
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर हुए त्रुटियों के खिलाफ सामूहिक शिकायत दर्ज करा सकता है। यह निर्देश उस समय आया है जब RJD और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि SIR अभियान के तहत जानबूझकर कुछ समुदायों के मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।
क्या कहता है आंकड़ा?
23 जुलाई तक के आयोग के आंकड़ों के अनुसार:
- 98.01% मतदाताओं के फॉर्म जमा हो चुके हैं
- 7.17 करोड़ मतदाताओं के डेटा का डिजिटलीकरण हो चुका है
- 15 लाख फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं
1 सितंबर के बाद सभी दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी और अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।