आयकर विभाग (Income Tax Department) ने नये वित्त वर्ष के लिए आयकर भुगतान दाखिल (ITR) करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा शुरू कर दी है। फिलहाल लोग आईटीआर (ITR) जमा कर रहे हैं, जिसे दाखिल करते समय आपने कुछ गलतियां की तो आयकर विभाग (Income Tax Department) आपको नोटिस भेज सकता है। इतना ही नहीं विभाग की जांच या लेन-देन में अनियमितता मिलने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए टैक्स भुगतान करते समय कुछ बातों का खासकर ध्यान रखें।
बैंक खाते में पैसे जमा करना
किसी भी बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में एक साल में 10 लाख रुपए या उससे अधिक रकम नगद जमा किया है तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग के निशाने पर आ जाएंगे।
प्रॉपर्टी की खरीदारी
आपने एक वित्त वर्ष के अंदर 30 लाख रुपये या इससे अधिक की स्थाई संपत्ति नगद में खरीदी है तो इसकी जानकारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार आयकर विभाग को देगा। आपने आईटीआर में वह जानकारी नहीं दी तो विभाग आपसे इस नगद लेन-देन के बारे में पूछताछ कर सकता है। आपको उन पैसों के स्त्रोत भी बताने होंगे।
क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान
क्रेडिट कार्ड के बिल के रूप में आप एक बार में एक लाख रुपये से अधिक नकद जमा करते हैं तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इतना ही नहीं एक वित्त वर्ष के भीतर10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नगद में करते हैं तो उसका स्त्रोत बताएं।
शेयर और म्यूचुअल फंडों की खरीदारी
आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में नकद निवेश करते हैं तो टैक्स विभाग शिकंजा कस सकता है। विभाग के नियम के अनुसार एक वित्त वर्ष के अंदर इनमें 10 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करने पर इनकम टैक्स विभाग पूछताछ कर सकता है।
सावधि जमा में नगद देना
एक साल में अपनी सावधि जमा (एफडी) में 10 लाख रुपये से अधिक जमा किए हैं तो आप उसका स्त्रोत जरूर बताएं।