अब तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है. वह यह है कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है. इसका कारण यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और टैक्स लॉयर्स ने सरकार से इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक करने की मांग की है. हालांकि, आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 निर्धारित की है, लेकिन अगर सरकार सीएए और टैक्स वकीलों की मांग को मान लेती है, तो यह एक महीने के लिए बढ़ भी सकती है.

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और टैक्स वकीलों ने सरकार से आकलन वर्ष (एवाई) 25-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है. उन्होंने ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी समस्याओं और फॉर्म जारी होने में हो रही देरी का हवाला दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीएआई और एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (एटीबीए) ने आईटीआर पोर्टल पर ढेरों त्रुटियों और गड़बड़ियों को देखते हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और टैक्स ऑडिट की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है. एटीबीए ने कहा कि गैर-ऑडिट आईटीआर की समय सीमा 15 अक्टूबर, 2025 और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2025 होनी चाहिए.
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(एटीबीए) के राष्ट्रीय महासचिव ओम कुमार ने कहा, “एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से मैंने वित्त मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन दिया है, जिसमें आयकर रिटर्न और अन्य वैधानिक फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है. इस ज्ञापन में कई कारणों से करदाताओं और पेशेवरों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है. उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में आई भीषण बाढ़ ने सामान्य जीवन और पेशेवर कामकाज को बाधित किया है. इसके अलावा अपडेट आईटीआर फॉर्म देरी से जारी किए गए, ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां मौजूद हैं और मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान अनुपालन का बोझ भी बढ़ा है.






















