RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक और ईडी गवाह पर लगे सीसीए को खारिज कर दिया। वहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ईडी के गवाह अशोक यादव को तत्काल रिहा करने को कहा है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अशोक पंकज मिश्रा के सहयोगी छोटू यादव के क्रशर जप्ती मामले का ईडी का गवाह है। बताते चलें कि पिछले साल अशोक यादव को झारखंड क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) के अंतर्गत नजरबंद कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने उसके निवेदन पर विचार करने में 50 दिनों की देरी की जो गलत था। अशोक यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा था।
चौकीदार पद पर सीधी नियुक्ति को लेकर जिला चयन समिति की बैठक, पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने का डीसी ने दिया निर्देश
रांची: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आज दिनांक 6 फरवरी 2025 को चौकीदार पद पर सीधी...