पटना: 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मामले में शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की गई है।
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आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने आवेदक के अधिवक्ता को राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे का उत्तर देने के लिए मोहलत दी है।
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पिछले दिनों, पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की उम्मीद जताई थी। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामले को पटना हाई कोर्ट में दायर करने का निर्देश दिया था।
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इससे पहले, बीपीएससी परीक्षा को लेकर पप्पू कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर 16 जनवरी को जस्टिस अरबिंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और यह आदेश दिया था कि बीपीएससी पीटी का रिजल्ट मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। साथ ही, राज्य सरकार और बीपीएससी को 30 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।