रांची: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अपराधों की रोकथाम को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले में अधिवक्ता भारती कौशल के द्वारा दायर जनहित याचिका पर कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराध की घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। मालूम हो कि झारखंड के अलग-अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।
इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराध की घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।