शिक्षक भर्ती TRE 3 परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले में भी स्टे लगाया है। कोर्ट ने प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क्स वेटेज देने का आदेश दिया है।
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गेस्ट टीचर को वेटेज देने का आदेश
शिक्षक भर्ती TRE 3 में कुल 87722 पदों पर बहाली निकली थी, इस परीक्षा में कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था हालांकि पहली बार प्रश्न पत्र लीक होने पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी, वहीं अब री एग्जाम पर भी स्टे लगा दिया गया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है दोनों शिक्षक हैं और दोनों पढ़ाने का काम करते हैं शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज मिलना चाहिए। बता दें कि गेस्ट टीचर ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गेस्ट टीचर को भी वेटेज देने का आदेश जारी किया है।