रांची: झारखण्ड हाईकोर्ट ने पहाड़ी मंदिर के धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से बनाई गई कमिटी को भंग कर दिया है। इसके बाद झारखण्ड हाईकोर्ट ने इसके साथ ही रांची डीसी की अध्यक्षता वाली पुरानी कमिटी को बहाल करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने बड़ा निर्णय लेते हुए धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा पुरानी कमिटी को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया है। इसे लेकर प्रार्थी ने कोर्ट में कहा था कि पुरानी कमिटी भंग करने का कोई कारण नहीं दिया गया था। वहीं बतसाया गया कि कमिटी भंग करने से पहले बोर्ड से प्रस्ताव पारित भी नहीं कराया गया था। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कमिटी को भंग करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पुरानी कमिटी को भंग करने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
Chapra Murder Case Update: हत्या के बाद खनुआ बवाल में दो और गिरफ्तार, अब तक 4 आरोपी जेल भेजे गए
छपरा शहर के कटहरी बाग इलाके में बीते 11 मई की रात हुए जाकिर कुरैशी हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई...