Jharkhand/Ranchi: एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने प्रेस कांफ़्रेंस कर मीडिया में चल रहे न्यूज मामले पर ईडी को हेमंत सोरेन और अन्य के खिलाफ जांच करने की बातों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने शेल कंपनी के मामले में हुई सुनवाई पर राज्य सरकार का विस्तृत पक्ष रखा। वहीं उन्होंने कहा है कि दीवान इन्द्रनील सिन्हा की पीआईएल 4218 ऑफ 2013 की रीट याचिका के दस्तावेज को शिव शंकर शर्मा ने अपनी याचिका में संलग्न किया है। महाधिवक्ता ने कहा कि ईडी पहले से ही पार्टी है। ईडी को रिपोर्ट नहीं करने का कोई आदेश है।
तथ्यों को छिपाया गया और गलत न्यूज फ्लांट किया
दीवान इन्द्रनील सिन्हा की याचिका को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आर भानुमती और जस्टिस डीएन पटेल की पीठ ने डिसपोज करते हुए 50 हजार का कोस्ट लगाया था। उन्होने कहा कि आज जो मामले की सुनवाई हुई, उसमें इन तथ्यों को छिपाया गया और गलत न्यूज फ्लांट किया है। कोर्ट ने दीवान इन्द्रनील सिन्हा के न्याय आदेश को रिकॉर्ड में लाने का आदेश दिया है। दीवान इन्द्रनील सिन्हा के मामले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि याचिका के दस्तावेज़ गलत थे। दोनों मामले में याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ही थे। महाधिवक्ता ने कहा कि मामला आय से अधिक संपति का नहीं बल्कि शेल कंपनी से जुड़ा है। इतना ही नहीं ROC से कंपनियों की जानकारी मांगी है।