फ्लोर टेस्ट के बाद महागठबंधन को एक और झटका लगा है, हत्या के मामले में आरोपी रहे भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल को 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। आरा सिविल कोर्ट में एम पी एम एल ए कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। 2015 में हुए जे पी सिंह हत्या कांड में विधायक के साथ 23 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सज़ा और 10 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। 20 साल की सजा के बाद विधायक की सदस्यता जा सकती है।
2015 के ह’त्या मामले में दोषी है विधायक
दरअसल, भोजपुर जिला के अगिआंव (सुरक्षित) सीट से माले के विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। मंगलवार को आरा व्यवहार न्यायालय की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई। 2015 में अजीमाबाद थाना के बड़गांव में जेपी सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई थी। इस केस में मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।