पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह की अदालत ने पंजाब की महिला को नौकरी का झांसा देकर लिव-इन रिलेशन में रखकर बलात्कार करने के मामले में पंजाब के कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी थाना निवासी अभियुक्त आंसू को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन का पक्ष
अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि यह मामला महिला थाना कांड संख्या 93/2019 से संबंधित है, जिसे पीड़िता ने 28 अगस्त, 2019 को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही करवाई।
फर्द बयान के अनुसार, पीड़ित महिला के चचेरे भाई का अभियुक्त आंसू दोस्त था। उसने पीड़िता को पटना में नौकरी दिलाने का वादा किया और लिव-इन रिलेशन में रहने लगा। इस दौरान, उसने शादी का लालच देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और जबरन गर्भपात भी कराया। बाद में, अभियुक्त ने एक दूसरी महिला से शादी कर ली।
अदालत का निर्णय
पटना की अदालत ने अभियुक्त आंसू (उम्र 31 वर्ष) को भादवि की धारा 376(1) के तहत दोषी पाया और उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, पीड़िता को मुआवजे के लिए विधिक सेवा प्राधिकार से संस्तुति भी की गई है।