आयकर रिटर्न नहीं भरने के मामले में पश्चिम सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने सीजेएम सह आर्थिक अपराध के विशेष न्यायाधीश केके मिश्रा की अदालत में सरेंडर किया। कोर्ट में 10 हजार के दो निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान मिल गई है। इससे पहले 19 जनवरी को कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमसी झा की कोर्ट ने उन्हें इसी मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की थी। गीता कोड़ा की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने पक्ष रखा था।
आयकर रिटर्न नहीं करने पर आयकर विभाग ने किया था केस दर्ज
दरअसल, आयकर विभाग की ओर से आर्थिक अपराध के तहत गीता कोड़ा के खिलाफ 2009 -10 में आयकर रिटर्न नहीं भरने और उसकी सही जानकारी नहीं देने के आरोप में चार जनवरी 2012 को अदालत में केस दर्ज किया गया था आयकर विभाग के द्वारा केस दर्ज होने के बाद गीता कोड़ा झारखंड हाईकोर्ट गई थी। जहां लगभग 5 साल तक स्टे रहने के कारण सुनवाई प्रभावित रही। स्टे खत्म होने के बाद गिरफ्तारी को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जानकारी हो कि गीता कोड़ा के मामले की सुनवाई आर्थिक अपराध की विशेष अदालत में चल रही है।