नौकरी के बदले जमीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कारोबारी अमित कात्याल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी अंतरिम जमानत 12 मार्च तक बढ़ा दी है.
इस बीच, अदालत ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि 12 मार्च तक बढ़ाने की मांग वाली उनकी अर्जी पर सुनवाई स्थगित कर दी। वह 5 फरवरी, 2024 से अंतरिम जमानत पर हैं।
ईडी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सोमवार को ईडी की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
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