कॉलेजों और उच्च शिक्षा के संस्थानों में असिस्टेंट बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पीएचडी अनिवार्य शर्त नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में नेट, सेट, स्लेट ( NET/SET/SLET) पास होना न्यूनतम योग्यता होगी। पीएचडी डिग्री की योग्यता वैकल्पिक होगी। UGC द्वारा जारी किए गए ये नए नियम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएंगे।
जारी हुई अधिसूचना
UGC ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य मानदंड रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया है। इसके अनुसार अब सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET न्यूनतम मानदंड होगा।
यूजीसी के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने कहा है कि संशोधित नियमों को 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिया गया है।