रांची: परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि टैक्स डिफॉल्टर वाहनों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत अर्थदंड माफ किया जायेगा। बता दें इस अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के निबंधित वाहन जो अधिसूचना के तिथि तक टैक्स डिफॉल्टर है उन्हें इस अवधि के 180 दिन के भीतर बकाया पथकर के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अर्थदंड की राशि जमा करने पर उस वाहन पर देय अर्थ दंड जो भी होगा उसे माफ करते हुए वाहन को विनियमित किया जायेगा।
इसके अलावा नीलामपत्र वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी उपरोक्त अर्थदंड से माफी का लाभ देने एवं संबंधित वाहन के विरूद्ध दायर नीलामपत्र वाद विभाग द्वारा वापस ले लिया जायेगा। साथ ही वैसे वाहन स्वामी जो इस नियम का लाभ नहीं उठायेंगे उन्हें वर्तमान प्रचलित दर पर कर एवं अर्थदंड का भुगतान भी करना होगा।