रांची: अब लोक शिकायत मिलने पर अविलंब कार्रवाई की जायेगी। कार्मिक विभाग ने सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है, इसके तहत अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की गयी है। शिकायतों को अग्रेषित करने तथा अनुश्रवण करना सुनिशिचत किया गया है। बताया जा रहा कि शिकायत मिलने के 60 दिनों के अंदर इसमें हर हाल में कार्रवाई की जायेगी। प्रत्येक सप्ताह इसका अनुश्रवण अधिकारी करेंगे ताकि इन मामलों का निपटारा जल्द किया जा सके। कैडर पदों की नियुक्ति के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जायेगी। हिन्दी दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को होगा। कार्मिक विभाग ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत जिला स्तर पर उपायुक्त अधिकृत किया है। 15 दिनों के अंदर यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने पर प्रमंडलीय आयुक्त यहां अपील की जा सकेगी। वहां से 15 दिनों में निपटारा होगा। नहीं होने पर सचिव स्तर पर निर्णय होगा। अनुमंडल स्त्र पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत् करने की समय 30 दिनों की होगी। एसडीओ इसे जारी करेंगे। इसमें भी अपील का प्रावधान है। इसी तहर प्रखंड सतर पर बीडीओ 30 दिनों में व क्षेत्रीय कर्मियों की अनुशंसा पर जाति प्रमाण पत्र अधिकतम 15 दिनो में जारी कर दी जायेगी। सिटीजन चार्टर में सेवा की गांरटी, तत्काल सेवा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र 10 दिनों के अंदर निर्गत होगा। पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिया जायेगा। हर साल सिविल सेवा दिवस का आयोजन इत्यादि अन्य कार्य किए जायेंगे।
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