झारखंड हाइकोर्ट में कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा विधायकों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। इसके साथ ही हाइकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने झारखंड सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई है।
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कोलकाता पुलिस ने 48 लाख रुपये के साथ किया था गिरफ्तार
झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। झारखंड के तीन कांग्रेसी विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को कोलकाता पुलिस ने 48 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। काफी दिनों तक जेल में रहने के बाद तीनों विधायकों को कलकत्ता हाइकोर्ट ने सशर्त बेल दे दी थी। जिसके बाद कैश कांड में फंसे विधायकों ने झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई जीरो FIR को रद्द करने की मांग की है।
प्रार्थियों (आरोपी विधायकों) के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विकास पावा ने बहस की। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा। बंगाल सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट में बहस की