[Team Insider] कोरोना काल में ज़िला आपदा प्रबंधन की बैठक में बतौर Co-chairperson रांची की मेयर को आमंत्रित नहीं किए जाने पर मेयर डॉ आशा लकड़ा ने रांची के डीसी को पत्राचार कर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल न कर उपायुक्त ने उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचाया है।
आपदा प्रबंधन की बैठक में मेयर का शामिल होना अनिवार्य
इस मामले को लेकर उन्होंने रांची के तत्कालीन डीसी को शो कॉज भी जारी किया था।लेकिन डीसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले को लेकर मेयर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। जिसकी सुनवाई सोमवार को हुई। जिसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 25 (2) b में यह अधिकार मेयर को दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में मेयर को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना है।
मेयर ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
मेयर डॉ आशा लकड़ा ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह अपने अधिकार और मान-सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी प्रकार रांची नगर निगम से संबंधित अन्य मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है।