धनबाद जिले के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का मुकदमा धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में दायर किया है। मुकदमे के बाबत जानकारी देते हुए वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी और राधेश्याम गोस्वामी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि झामुमो की सरकार बनने के बाद से ढुल्लू महतो को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि वह भाजपा के विधायक हैं और हमेशा सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं। सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें पुराने मामलों में फंसाकर जेल में रखने का काम कर रही है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन है।
विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ करते रहे मुकदमा
सावित्री देवी ने आरोप लगाया है कि एसएसपी ने सभी थाना के थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया है कि वह विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ मुकदमा करते रहे और उन्हें जेल में ही रखें जिसके बाद से ही जिले के तमाम थाना प्रभारी विधायक ढुल्लू महतो के पीछे पड़ गए और उन्हें विभिन्न विभिन्न मामलों में फंसा रहे हैं ताकि वह जेल से बाहर ना आ पाए जो उनकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
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जेल मे रखने के लिए रिमांड करवा रही है
सावित्री ने आरोप लगाया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरणेश कुमार के मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर पुलिस लगातार उन्हें जेल मे रखने के लिए उन्हें रिमांड करवा रही है। सावित्री देवी ने इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी व सीबीआई से कराने की प्रार्थना की है। वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने ह्यूमन राइट केस पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी 23 की तारीख निर्धारित की है।