JAMSHEDPUR : बन्ना हो जाएंगे बौना, मंत्री बनने के बाद हो जाते हैं मदमस्त, अधिकारी लगते हैं डरने और अनियमितता और भ्रष्टाचार का हो जाता है बोलबाला। यह कहना है झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय का। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने भी बन्ना गुप्ता की शिकायत को खारिज कर दिया। अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं जिस बात को कहता हूं वह तथ्य के आधार पर कानूनी पहलू देख कर कहता हूं। उसे स्वास्थ्य मंत्री सुझाव के रूप में लें। अपना जो आचरण है उसमें बदलाव करें। साथ ही डंडे के बल पर समाज को हांकना बंद करें। ऐसा नहीं कि मंत्री हो गए हैं तो जो मन में आए वह करे। यह सरासर संविधान की अवहेलना है।
स्वास्थ्य मंत्री ने दर्ज कराई थी शिकायत
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मेरे विरुद्ध चाईबासा स्थित विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट में पिछले महीने 10/5/23 को अपने अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा शिकायत वाद दाखिल किया था। जिसमें बन्ना गुप्ता ने आरोप था कि विधायक सरयू राय द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सोशल मीडिया हैंडल व स्थानीय मीडिया में गलत जानकारी के साथ गलत तथ्य प्रसारित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा प्रतिबंधित हथियार रखा गया है और इसका उपयोग किया गया है। जबकि जी44 ब्लॉक निषेध हथियार है।
लीगल नोटिस भी भेजा वकील ने
इसके बाद दिनांक 3. 5. 2023 को मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था, जिसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उक्त लीगल नोटिस की जगह कूड़े दान में है। न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के दिए दस्तावेज का परीक्षण किया गया। जिस पर कोर्ट ने बन्ना गुप्ता के शिकायत को नन मेंटेनटेबल करार दिया। साथ ही कोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा कराए गए उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों से अदालत ने पाया कि आरोपी सरयू राय के खिलाफ आगे कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने मेरे विरुद्ध दायर शिकायत संख्या 182/2023 को खारिज कर दिया।