केंद्र ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में गुरुवार, 27 जुलाई को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर रहने की छूट दे दी है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर करारा झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के तीसरी बार कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया था। हालांकि वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था।
आपको बता दें कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में दो साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। यह कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया। मई 2020 में, वह 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए थे। इसके बाद 13 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने एक कार्यालय आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश को इस आशय से संशोधित किया था कि ‘दो साल’ की अवधि को ‘तीन साल’ की अवधि में बदल दिया गया था। सरकार के इस आदेश को एक एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 के फैसले में संशोधन को मंजूरी दे दी, लेकिन मिश्रा को और विस्तार देने से मना कर दिया। 2021 में कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश लेकर आई, जिससे खुद को ईडी निदेशक के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने की शक्ति मिल गई। संसद ने बाद में इस संबंध में एक कानून पारित किया, जिसमें ईडी निदेशक के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाने की अनुमति दी गई, जो अधिकतम 5 वर्षों के अधीन होगा।