बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सह-आरोपी सुरेश यादव को भी समान सजा और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला वर्ष 2019 का है, जब समैला निवासी उमेश मिश्र ने विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और 17 अप्रैल 2020 को अदालत ने मामले पर संज्ञान लिया।
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इससे पहले, 21 फरवरी 2025 को निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट) के तहत दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ विधायक यादव ने अपील की थी।
हालांकि, 23 मई को विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मंगलवार को सजा की अवधि तय करते समय कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फिर दोनों को दो-दो साल की कठोर कैद तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।