जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला परामर्श समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में बायो मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से उठाव एवं निस्तारण आदि बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन सहित बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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सिविल सर्जन को डीएम ने दिया निर्देश
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट का प्रॉपर तरीके से उठाव एवं निस्तारण करना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट लोगों के लिए हानिकारक है तथा इससे कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधीक्षक, जीएमसीएच एवं सिविल सर्जन बायो मेडिकल वेस्ट का समुचित तरीके से निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बायो मेडिकल वेस्ट स्टोरेज के लिए भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों, जांचघरों द्वारा उक्त कानून का अनुपालन करना अनिवार्य है। उक्त कानून का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों, जांचघरों के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि खुले में बायो मेडिकल वेस्ट से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अस्पतालों को लाईसेंस लेना अनिवार्य हैं । इसके साथ ही डोमेस्टिक बायो मेडिकल वेस्ट का भी सही तरीके से उठाव करना तथा निस्तारण करना भी जरूरी है। जिलाधिकारी ने नगर निगम आयुक्त, बेतिया, सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया कि बायो मेडिकल वेस्ट का दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाव, निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे।