रांची: रांची के पूर्व डीसी व लैंड स्कैम के आरोपी छवि रंजन को बेल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एच सी शर्मा की कोर्ट में हुई। छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की। छवि रंजन ने जिस केस में बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वह चेशायर होम रोड स्थित भूखंड की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इस संबंध में ED ने ECIR 1/2022 दर्ज किया है। छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। बताते चलें कि रांची ED की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट भी उन्हें डिफॉल्ट बेल देने से इनकार कर चुका है।