रांची: ED के अधिकारियों को मैनेज करने के कथित आरोपों को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की जांच के लिए दाखिल याचिका पर अब हाईकोर्ट 6 मार्च को सुनवाई करेगा। बता दें अदालत ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने ED के अधिकारियों के विरुद्ध पीडक कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक टाल दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
मालूम हो कि इससे पहले राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था। जिसमें उसने रांची पुलिस को पंडरा ओपी, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर थाना, अनगडा थाना, मोरहाबादी टीओपी, नामकुम थाना और देवघर थाना के 4 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक की सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। बता दें रांची के पंडरा ओपी में पिछले वर्ष कांड संख्या 507/2024 और 508/2024 दर्ज की गयी थी। पहली प्राथमिकी में अधिवक्ता सुजीत कुमार ने रंगदारी की मांग कर अपहरण करने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने संजीव कुमार पांडेय, रवि कुमार, प्रशांत, दीवाकर व अन्य पर आरोप लगाया था।
उनके मुताबिक, दो अक्टूबर को आरोपित उनके कार्यालय आये और हथियार का भय दिखाकर एक सादे कागजात पर लिखवाया कि उन्होंने छह करोड़ 40 लाख रुपये संजीव कुमार पांडेय से लिया है। वे उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गये और उनकी एक अन्य कार भी ले ली। संजीव कुमार पांडेय ने अपने खाते में 11 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कराया और 54 चेकबुक ले ली।