Bihar News: मोकामा के पूर्व विधायक और चर्चित नेता अनंत सिंह (Anant Singh) को पटना की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2023 में भदौर थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास (IPC धारा 307) के तहत दर्ज एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। अदालत ने उन्हें निर्दोष मानते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।
यह मामला रघुनाथ प्रसाद सिंह को गोली मारे जाने से जुड़ा था, जिसने उस समय बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी। एफआईआर में अनंत सिंह को साजिशकर्ता बताया गया था, और आरोप था कि उन्होंने जेल में रहते हुए इस हमले की साजिश रची थी। लेकिन जांच में सामने आया कि घटना के वक्त अनंत सिंह पहले से ही जेल में थे, और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केवल नामजद कर देना किसी को दोषी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साजिश साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर उन्हें इस मामले में दोषमुक्त करार दिया गया। हालांकि, अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ‘सोनू-मोनू फायरिंग केस’ में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। इस मामले में वे अब भी आरोपी हैं और सुनवाई जारी है।
अनंत सिंह को बिहार की राजनीति में एक प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद नेता के रूप में देखा जाता है। मोकामा क्षेत्र में उन्हें ‘बाहुबली’ और ‘किंग ऑफ मोकामा’ जैसे उपनामों से जाना जाता रहा है। हत्या की साजिश से जुड़े इस मामले में मिली कानूनी राहत को उनके समर्थक एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं।