आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद शरद यादव को में बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय ने दोषी पाया है। शरद यादव पर कोर्ट ने इसके लिए ढाई हजार रुपये की जुर्माना राशि की सजा सुनाई है। कोर्ट में शरद यादव की वर्चुअल पेशी हुई थी। विमलेंदु कुमार जो एसीजेएम वन के प्रभारी हैं शरद यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप की जानकारी दी है। वहीं शरद यादव ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सांसद शरद यादव ने अपना अपराध स्वीकार किया।
आपत्तिजनक टिपण्णी
जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अनुसार अलग-अलग धारा में एक-एक हजार रूपये का जुर्माना व पांच सौ कुल 2,500 रूपये का दंड दिया है। जिस राशि को उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में जमा किया। गौरतलब है कि साल 2015 में श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में चुनाव के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक टिपण्णी की थी। जिस पर तत्कालीन प्रशासन ने आदर्श चुनाव आचार संहिता मामला दर्ज किया था। अपनी तबियक खराब होने का हवाला देते हुए शरद यादव कोर्ट में पेश नही हुए थे। वहीं उनकी उपस्थिति के लिए न्यायालय ने वारंट जारी किया था।