RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ED के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल रिट पिटीशन 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में होगी। हेमंत सोरेन की ओर से 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में ED के समन के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की गयी है लेकिन दाखिल पिटीशन में डिफेक्ट था, जिसे हाईकोर्ट ने डिफेक्ट को ठीक करने के लिए 3 अक्टूबर तक का समय दिया था। पिटीशन में जो कमी थी उसे दूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने की छूट दिए जाने को आधार बनाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ED पर राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने सहित अन्य वैद्यता को चुनौती दी है। हालांकि, ED को PMLA की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है।
पूर्व विधान पार्षद प्रो. रणबीर नंदन के आवास पर धूमधाम से मनी होली
पटना : प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी पूर्व विधान पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो. रणबीर नंदन...